PAK में ब्रह्मोस गिरने का मामला: विंग कमांडर अभिनव शर्मा पहुंचे दिल्ली HC, कहा- मेरी बर्खास्तगी गलत

विंग कमांडर अभिनव शर्मा और तीन अन्य वायुसेना अधिकारियों को आठ महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। शर्मा ने अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती दी है।

ब्रह्मोस मिसाइल (Credit: Indian Navy)

पिछले साल मार्च में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में जाकर गिरने के मामले में एक निलंबित विंग कमांडर ने अदालत का रुख किया है। विंग कमांडर अभिनव शर्मा को भारतीय वायु सेना ने पिछले साल मार्च में दुर्घटनावश पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद निकाल दिया था। अब शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख के खिलाफ मामला दायर किया है। उनका दावा है कि उनकी बर्खास्तगी गलत थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई।

वायुसेना के तीन अधिकारी हुए थे बर्खास्त

विंग कमांडर अभिनव शर्मा और तीन अन्य वायुसेना अधिकारियों को आठ महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ इनक्वायरी में साबित हुआ था कि मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर (MAL) पर लोड की गई सभी मिसाइलों के लड़ाकू कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करने में विफल पाए गए थे। जांच दल ने इसे एसओपी का उल्लंघन माना था।

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