बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें? चार्जशीट पर 7 जुलाई को अदालत करेगी विचार

Female Wrestler Sexual Harassment Case : यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ ((WFI) के निवर्तमान चीफ बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ चार्जशीट पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 7 जुलाई को विचार करेगी।

Female Wrestler Sexual Harassment: बृजभूषण शरण सिंह राहत मिलेगी या नहीं, सात जुलाई को तय होगा (तस्वीर-फेसबुक)

Female Wrestler Sexual Harassment Case : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ ((WFI) के निवर्तमान चीफ बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस की दलील पर गौर किया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के तौर पर सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर किए जाने की संभावना है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पर रिपोर्ट का इंतजार है और इस पर भी विचार किए जाने की संभावना है। यह कहा गया कि लंबी चार्जशीट है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए समय की जरुरत है। अदालत ने मामले को 7 जुलाई को लिस्टेड किया है। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और अन्य आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दायर की थी।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थीं दो एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO मामले में केंसिलेशन रिपोर्ट भी दायर की थी। यौन उत्पीड़न के आरोप में चार्जशीट पर विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि चार्जशीट आईपीसी की धारा 354, 354 डी, 345 ए और 506 (1) के तहत दायर की गई है। पहलवान मामले में पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दूसरा राउज एवेन्यू कोर्ट में कई पहलवानों की शिकायत पर एमपी/एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी।

POCSO मामले पर सबूतों की कमी

दिल्ली पुलिस ने POCSO मामले पर सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को एक रिपोर्ट दायर की जिसमें बृजभूषण के खिलाफ POCSO मामला रद्द करने की सिफारिश की गई। यह उस नाबालिग के बयान के बाद आया, जिसने WFI प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और बाद में उसने अपना बयान बदल दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में कोई सहयोगी सबूत नहीं था। दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद वे आरोपी बृज भूषण के खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए और राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109/354/354ए/506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि POCSO मामले में जांच पूरी होने के बाद हमने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

End Of Feed