Brij Bhushan Singh Case: बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा झटका, अदालत ने दोबारा जांच की मांग ठुकराई, 7 मई को तय होंगे आरोप

Brij Bhushan Singh Case: बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में झटका लगा है। अदालत ने बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से उनके ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी।

7 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तय होंगे आरोप

Brij Bhushan Singh Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आगे की जांच और एक कोच के कॉल रिकॉर्ड विवरण पेश करने की मांग की गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई 7 मई को होगी और उस दिन आरोप तय किए जाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने बीजेपी सांसद की ओर से दाखिल याचिका करने के बाद 18 अप्रैल को उनके खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आदेश को टाल दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृज भूषण द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और नई दिल्ली में डब्ल्यूएफआई कार्यालय में एक कथित घटना के संबंध में कोच विजेंदर की सीडीआर रिकॉर्ड में रखने का निर्देश देने की मांग की।

सिंह ने दावा किया कि वह उक्त तिथि पर दिल्ली में नहीं थे। वह 7 सितंबर, 2022 को सर्बिया में थे। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर बचाव पक्ष के वकील ने किसी बात पर बहस नहीं की है, तो क्या यह अभियोजन की गलती है। एपीपी ने बताया कि सीडीआर के विश्लेषण से पता चला कि कोच का स्थान उसी क्षेत्र में था जहां डब्ल्यूएफआई कार्यालय स्थित है। अधिवक्ता राजीव मोहन बृज भूषण की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि पीड़िता अगस्त 2022 में बुल्गारिया गई थी। इसके बाद, वह सितंबर 2022 में डब्ल्यूएफआई में गई।

आरोपी के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अनुसार सीडीआर घटना की पुष्टि कर रहा है। हालांकि, सीडीआर दाखिल नहीं किया गया है। यदि इसे दाखिल किया जाता है तो यात्रा दस्तावेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि यह देरी करने की रणनीति है। यदि सीडीआर इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए पहले भी पूछा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उसे सही तारीख याद नहीं है। लेकिन घटना डब्ल्यूएफआई कार्यालय में हुई।

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