बृजभूषण शरण सिंह को सवाल नहीं आते रास, TIMES NOW नवभारत के महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी

Brijbhushan Sharan Singh News: सवाल वैसे तो किसी को रास नहीं आते। लेकिन क्या कोई शख्स सवाल पूछने पर बदसलूकी करेगा। जवाब ना में होगा। लेकिन महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से टाइम्स नाउ नवभारत की महिला रिपोर्टर ने जब सवाल किया तो वो भड़क उठे।

Brijbhushan Sharan Singh News: बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह वैसे तो कहते हैं कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकीकत में सवाल उन्हें चुभते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की महिला रिपोर्टर तेजश्री पुरंदरे उनसे पहलवानों द्वारा लगाए आरोपों पर सवाल कर रही थी जब वो फेडरेशन के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। पहले तो उन्होंने माइक देखते कहा कि कोई मसाला नहीं मिलने वाला है। हालांकि सवाल के क्रम में जब पुरंदरे ने पूछा कि क्या वो इस्तीफा देंगे तो उन्होंने कहा कि किस बात का इस्तीफा। यही सवाल जब दो से तीन बार और पूछा गया तो भड़कते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने से इस्तीफा दूंगा। यह कह वो अपनी कार की तरफ बढ़ चले। महिला रिपोर्टर ने कहा कि आप पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हुए हैं। अपनी बातों को रखते हुए रिपोर्टर उनकी कार तक बढ़ी फिर सवाल किया। लेकिन जिस तरह से बृजभूषण सिंह ने अपनी कार का दरवाजा बंद किया उसमें माइक जमीन पर गिर गया हालांकि समय रहते रिपोर्टर ने अपने हाथ को बाहर की तरफ खींच लिया। जिस तरह से उन्होंने दरवाजा बंद किया था उसमें रिपोर्टर को चोट लग सकती थी।

आरोप पत्र दायर

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद फेडरेशन प्रमुख के खिलाफ 1000 पेज का आरोप पत्र दायर किया है जिसमें 100 से अधिक लोगों से पूछताछ शामिल है। सूत्रों ने कहा कि जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें से 15 ने उन सात पहलवानों के पक्ष में गवाही दी जिन्होंने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इनमें पहलवानों के दोस्त और परिवार भी शामिल थे।उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करना, गलत तरीके से कैद करना और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एक नाबालिग पहलवान के आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है, जो POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। उन्हें दो मामलों के तहत तीन और सात साल की जेल का सामना करना पड़ा।
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