Excise Policy Case: BRS नेता के. कविता को फिर झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से किया इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने के. कविता को जमानत देने से किया इनकार
Excise Policy Case: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है। कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था।
बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में BRS की नेता के. कविता की याचिका पर बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने सात मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर छह मई यानी आज जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आज अदालत ने कविता के आवेदन पर दलीलें सुनी और ईडी-सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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