सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द! कहा-'किशोरियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण' रखने की सलाह अवांछित

Teenage Girls News: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें किशोरियों को 'यौन इच्छाओं पर नियंत्रण' रखने की सलाह दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट

Teenage Girls News: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को मंगलवार को रद्द कर दिया, जिसके तहत यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को बरी कर दिया गया था और किशोरियों को 'यौन इच्छाओं पर नियंत्रण' रखने की सलाह देते हुए 'आपत्तिजनक' टिप्पणियां की गई थीं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि उसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Pocso) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए प्राधिकारियों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पीठ की तरफ से फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अदालतों को फैसला किस तरह से लिखना चाहिए, इस संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।शीर्ष अदालत ने पिछले साल आठ दिसंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उसमें फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को 'बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित' करार दिया था।

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