Kolkata Doctor Murder: डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश

मुख्य बातें
  1. डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए
  2. हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है
  3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश भी दिया है
Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश (CBI Probe) कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए हैं, इस केस में इस बड़ा फैसला माना जा रहा है, साथ ही कहा-कल सुबह 10 बजे तक केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। सीसीटीवी भी सौंप दिया जाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कैंपस में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आज छुट्टी पर चले जाना चाहिए अन्यथा, मैं उन्हें आदेश दूंगा और उनसे पूछूंगा। क्या उनका बयान लिया गया है?'
इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद, डॉ. संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (सीएनएमसी) का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रिंसिपल ही अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए जिम्मेदार होता है, और पूछा, अगर वह सहानुभूति दिखाने में विफल रहता है, तो कौन दिखाएगा? कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को घर पर रहना चाहिए और कहीं काम नहीं करना चाहिए।
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