HC की दो टूक-शाम 4.15 तक CBI की कस्टडी में नजर आना चाहिए शाहजहां शेख, अब क्या करेगी ममता सरकार?

Sheikh Shahjahan : हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेला है। आरोपी एक राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है। संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाना चाहिए और आरोपी को शाम 4.15 तक जांच एजेंसी की कस्टडी में भेज दें।

बंगाल पुलिस की हिरासत में है शाहजहां शेख।

Sheikh Shahjahan : संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दो टूक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बुधवार को उसे शाम 4.15 तक सीबीआई की रिहासत में सौंपने की डेडलाइन पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी। बता दें कि हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने लुका छिपी का खेल खेला है। आरोपी एक राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है। संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाना चाहिए और आरोपी को शाम 4.15 तक जांच एजेंसी की कस्टडी में भेज दें।

HC के आदेश पर रोक चाहती है ममता सरकार

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी है। बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।

गुनहगारों को बचा रही ममता सरकार-पीएम

पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी ‘नारी शक्ति वंदन अभिनंदन’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनाहगारों को बचाने के लिए ‘पूरी शक्ति’ लगाने का आरोप लहाया। उन्होंने कहा, ‘इस व्यवहार से (राज्य सरकार के) बंगाल की महिलाएं... देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का यह ज्वार संदेशखाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि यह पूरे बंगाल तक जाएगा।’

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