OBC Certificates: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से बंगाल में जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट किए रद्द, ममता बोलीं-'आदेश स्वीकार्य नहीं'

West Bengal OBC Certificates: एक बड़े फैसले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया।

सभी ओबीसी सर्टिफिकेट किए रद्द

मुख्य बातें
  1. 2010 के बाद से जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया
  2. राज्य की नौकरियों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया
  3. कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे

West Bengal OBC Certificates: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी (OBC) दर्जा रद्द कर दिया और राज्य की नौकरियों में रिक्तियों के लिए 2012 के एक अधिनियम के तहत इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया।अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है, उसके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं, तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी।

मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे।अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) कानून, 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले कई वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया।

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