आरजी कर केस: पुलिस हिरासत में महिला की प्रताड़ना मामले में होगी CBI जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बरकरार रखा आदेश

Kolkata RG Kar Case: दो महिला याचिकाकर्ताओं ने पुलिस हिरासत में शारीरिक यातना का आरोप लगाते हुए एकल पीठ का रुख किया था। अदालत ने जेल के एक डॉक्टर की रिपोर्ट पर गौर किया था, जिसने उनमें से एक के पैरों पर हेमाटोमा (बड़ी रक्त वाहिकाओं के बाहरी हिस्से में सूजन) के लक्षण पाए थे।

Court Order

Kolkata RG Kar Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में एक महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि स्वतंत्र जांच कराने के एकल पीठ के आदेश में कोई खामी नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एकल पीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

महिलाओं ने लगाया था शारीरिक यातना का आरोप

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