लेखिका अरुंधति रॉय की मुश्किलें बढ़ीं, UAPA के तहत चलेगा केस, जानें क्या है पूरा मामला

Arundhati Roy: अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 'आजादी - एकमात्र रास्ता' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद अदालत के आदेश के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अरुंधति रॉय

Arundhati Roy: जानी-मानी लेखिका अरुंधति रॉय मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मामला वर्ष 2010 में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा हुआ है।

राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नयी दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर कश्मीर को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था।

28 अक्टूबर 2010 को दर्ज हुई थी एफआईआर

इस मामले में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर 28 अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

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