वो यात्री अनियंत्रित-आक्रामक था, लंदन-मुंबई AI फ्लाइट में स्मोकिंग करने वाले के खिलाफ केस दर्ज
फ्लाइट से सफर करने वालों को भद्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ यात्रियों ने प्लेन में ऐसी हरकत की जिसके बाद कोई भी कह उठेगा कि ऐसे लोगों ने इतनी पढ़ाई लिखाई कैसे की। हालांकि इन सबके बीच एयर इंडिया की लंदन- मुंबई फ्लाइट के टॉयलेट में स्मोकिंग करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
London-Mumbai Air India Flight: आप जब फ्लाइट से सफर कर रहे होते हैं तो सामान्य तौर पर यह धारणा बनती है कि सहयात्री संजीदा शख्स होगा। लेकिन कोई सहयात्री आप पर पेशाब कर दे, स्मोकिंग करने लगे, झगड़ा करने लगे या बीच हवा में इमरजेंसी डोर खोलने लगे तो आपका चौंक उठना और डर जाना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही वाक्या लंदन-मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ। एक शख्स टॉयलेट में गया और स्मोकिंग करने लगा। जब उसे मना किया गया तो हिंसक तरीके से पेश आने लगा। आरोपी की पहचान रमाकांत के रूप में हुई है जो अमेरिकी नागरिक है। उसने 10 मार्च को भी फ्लाइट का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। उसने यह भी कहा कि वह अपने बैग में कुछ दवाई ले जा रहा था। लेकिन उसके बैग में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। आरोपी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि पुष्टि की जा सके कि वह नशे की हालत में था या मानसिक रूप से परेशान था।
लंदन-मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट की घटना
एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने अनियंत्रित और आक्रामक तरीके से भी व्यवहार किया। 10 मार्च 2023 को लंदन-मुंबई का संचालन करने वाली हमारी उड़ान AI130 पर एक यात्री को शौचालय में धूम्रपान करते पाया गया। एयर इंडिया ने बयान में कहा, इसके बाद बार-बार चेतावनी के बावजूद उसने अनियंत्रित और आक्रामक तरीके से व्यवहार किया।फ्लाइट के मुंबई पहुंचने पर उन्हें सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। घटना की जानकारी नियामक को दे दी गई है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा हम चल रही जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
एयर इंडिया ने कहा कि वह यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करती है।मुंबई पुलिस के अनुसार, रमाकांत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 (जो कोई भी इतनी उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो) और धारा 22 (इनकार करने से इनकार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पायलट-इन-कमांड द्वारा दिए गए एक वैध निर्देश का पालन करें), 23 (हमला और अन्य कार्य जो सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या अच्छे आदेश और अनुशासन को खतरे में डालते हैं) और विमान अधिनियम, 1937 के 25 (धूम्रपान के लिए) तहत केस दर्ज किया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
ललित राय author
खबरों को सटीक, तार्किक और विश्लेषण के अंदाज में पेश करना पेशा है। पिछले 10 वर्षों से डिजिटल मीडिया म...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited