Caste Census Bihar: केंद्र ने SC में बिहार जाति सर्वेक्षण का किया विरोध, कहा- राज्‍य सरकार 'हकदार नहीं'

Caste Census Bihar: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया गोपनीयता कानून का उल्लंघन करती है और केवल केंद्र सरकार के पास भारत में जनगणना करने का अधिकार है, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास जाति आधारित सर्वेक्षण कराने और अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है।

बिहार जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

Caste Census Bihar: केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके अलावा किसी को भी जनगणना या इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत के विचार के लिए संवैधानिक और कानूनी स्थिति रखते हुए बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया।

क्या कहा केंद्र ने

हलफनामे में कहा गया है कि जनगणना का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 69 के तहत संघ सूची में शामिल है और जनगणना अधिनियम, 1948 केवल केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार देता है।" यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के तहत या अन्यथा (केंद्र को छोड़कर) कोई भी अन्य निकाय जनगणना या ऐसी कोई कार्रवाई करने का हकदार नहीं है।"

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