Bihar Caste Census: जाति जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

Bihar Caste Census: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार में जाति आधारित सर्वे पर रोक लगा दी गई थी।

जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को झटका

Bihar Caste Census: बिहार में जाति आधारित जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार में जाति आधारित सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार को 3 जुलाई को हाईकोर्ट के समक्ष बहस करने के लिए कहा गया है जहां मामला अभी भी लंबित है। पटना हाईकोई द्वारा इस जनगणना पर रोक लगा दिए जाने के बाद हाल ही में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

क्या कहा था पटना हाईकोर्ट?

पटना हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जाति-आधारित गणना को तुरंत रोक दे और यह सुनिश्चित करे कि पहले से ही एकत्र किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ शेयर न किया जाए। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

सीएम नीतीश ने बताई थी जातियों के सर्वे की जरुरत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार ने पिछले साल जातियों के एक सर्वे का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि पिछड़ी जाति की जनगणना करीब एक सदी पहले हुई थी और एक नए अनुमान की तत्काल जरुरत थी।

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