Rau's IAS के बेसमेंट में पहुंची CBI, यहीं हुई थी तीन छात्रों की मौत; मामले में जांच तेज
Delhi Coaching Centre Death case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कोचिंग सेंटर हादसे में कोचिंग संस्थान के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने राऊज आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लापरवाही भरा व्यवहार और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।
राउ IAS के बेसमेंट में पहुंची सीबीआई टीम।
Delhi Coaching Centre Death case: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में तीन छात्रों की मौत मामले में जांच तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सीबीआई की एक टीम राउ आईएएस स्टडी सर्किल पहुंची है। टीम के अधिकारी उस बेसमेंट की भी जांच करेंगे, जहां अवैध रूप से लाइब्रेरी चल रही थी और पानी भरने से IAS की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।
बता दें, यह घटना 27 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश के बाद हुई थी। बारिश का पानी तेजी से कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में भर गया, जिससे यहां पढ़ाई कर रहे छात्रों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है।
सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में कोचिंग संस्थान के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने तय प्रक्रिया के तहत राऊज आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लापरवाही भरा व्यवहार और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अभ्यर्थी बेसमेंट से बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि क्या बेसमेंट के दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां संकरी थीं। उच्च न्यायालय ने पूछा था, आप किस पहलू से जांच कर रहे हैं? अभ्यर्थी कैसे डूबे? वे बेसमेंट से क्यों नहीं निकल पाए? बेसमेंट में अचानक इतना ज्यादा पानी नहीं भरता। इसमें पानी भरने में कम से कम दो-तीन मिनट का समय लगता है, यह एक मिनट में नहीं हो सकता। वे (अभ्यर्थी) बाहर क्यों नहीं आ पाए? अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से इस आपराधिक मामले की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने को भी कहा था।
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प्रांजुल श्रीवास्तव author
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