डीपफेक पर लगेगी लगाम! सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

Deepfake Video: आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक पर मौजूदा आईटी नियमों, विशेष रूप से नियम 3(1)(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो उपयोगकर्ता की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर 12 प्रकार की सामग्री को हटाने का आदेश देता है।

आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

Deepfake Video: डीपफेक वीडियो मामलों पर सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। आईटी मिनिस्टर की बैठक के एक ही दिन बाद ही सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीपफेक के प्रसार को संबोधित करने के लिए भारतीय नियमों के अनुसार अपनी नीतियों में 7 दिन के अंदर बदलाव करना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक पर मौजूदा आईटी नियमों, विशेष रूप से नियम 3(1)(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो उपयोगकर्ता की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर 12 प्रकार की सामग्री को हटाने का आदेश देता है। सरकार भविष्य में भी ऐसे 100 फीसदी उल्लंघनों पर आईटी नियमों के तहत कार्रवाई करेगी।

डीपफेक के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, किसी उपयोगकर्ता या सरकारी प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता नियम 7 को लागू करती है, जो पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय दंड के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देती है। चंद्रशेखर ने कहा, जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं। उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय पीड़ित उपयोगकर्ताओं को डीपफेक के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा।

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