केंद्र सरकार ने राज्यों को UAPA के तहत दिया ये खास अधिकार, अवामी एक्शन कमेटी पर पड़ेगी दोहरी मार
Ministry of Home Affairs: केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया अधिकार
UAPA: केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य सरकारों को अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। भारत के राजपत्र में जारी और प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र ने राज्यों को यूएपीए की धारा 7 और 8 को लागू करने के लिए अधिकृत किया। इसमें प्रतिबंधित संगठन से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने और इसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति शामिल है। प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल अधिनियम की धारा 42 के तहत किया जाता है।
राज्य स्तर पर होगी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य स्तर पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जिससे आतंकवादी संगठन एएसी की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय उन राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां एएसी सक्रिय रहा है।
देश की आंतरिक सुरक्षा होगी मजबूत
केंद्र सरकार का यह निर्णय यूएपीए के तहत प्रवर्तन उपायों को विकेंद्रीकृत करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिबंध का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करें। 11 मार्च को, MHA ने जम्मू और कश्मीर स्थित AAC को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था और संगठन पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए अगले पांच वर्षों के लिए तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। उमर फारूक के नेतृत्व में AAC आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैलाने में शामिल रहा है।
इससे पहले, मंत्रालय ने कहा था कि समूह क्षेत्र में अलगाववादी, अलगाववादी और आतंकवादी अभियानों का समर्थन करने के लिए धन जुटा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा पहले जारी एक अधिसूचना में, उमर फारूक और अन्य सदस्यों सहित एएसी नेताओं के खिलाफ राष्ट्र-विरोधी भाषणों, हिंसा भड़काने और पथराव की घटनाओं में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दर्ज कई मामलों का हवाला दिया गया था। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा 2018 में एएसी के प्रवक्ता आफताब अहमद शाह और 11 अन्य के खिलाफ राज्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में दायर आरोपपत्र का हवाला दिया गया था। 2008 से लेकर अब तक के कई पुलिस मामलों को भी सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एएसी सदस्यों पर भड़काऊ भाषण देने, चुनाव बहिष्कार का आह्वान करने और सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने चेतावनी दी थी कि एएसी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफलता से अलगाववादी प्रचार फैलाने, हिंसा भड़काने और उग्रवाद का समर्थन करने सहित राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयां जारी रह सकती हैं। अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया कि समूह की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं।
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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