SPG के लिए नए नियम: अब नेतृत्‍व के लिए ADG होगा नियुक्त, जानिए कैसे करेगा काम और क्‍या होगा खास

SPG New Rules : गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्‍ली में ही होगा। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निचले स्तर पर नहीं की जाएगी।

एसपीजी के नियमों में बदलाव। (सांकेतिक फोटो)

SPG New Rules : विशेष सुरक्षा समूह जिसे स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप या SPG के नाम से जाना जाता है, इसके लिए अब नए नियम जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मुस्‍तैद रहने वाला ये दल अब एक अधिकारी द्वारा संभाला जाएगा। बता दें कि, एसपीजी को लीड करने वाला अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित एक अतिरिक्त महानिदेशक के पद से कम नहीं होगा। हालांकि इसके बाद कनिष्ठ अधिकारियों को छह साल की शुरुआती अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन नियमों की अधिसूचना गुरुवार को गृह मंत्रालय ने जारी की है।

बता दें कि ये सूचना विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के तहत जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि, केंद्र सरकार द्वारा एसपीजी में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा नवनियुक्‍त अधिकारियों के लिए भी वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं।

इस प्रकार हैं नए नियम

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्‍ली में ही होगा। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निचले स्तर पर नहीं की जाएगी। हालांकि अभी तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी करता था और इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर पदोन्नत किया गया था। गौरतलब है कि, इस संदर्भ में कोई भी नियम या गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। नई अधिसूचना के अनुसार, AIS (All India Service) को छोड़कर स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप के दूसरे सदस्यों को छह साल के शुरुआती समय के लिए नियुक्त किया जाएगा।

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