पूर्व अग्निवीरों को केंद्र का तोहफा, BSF में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट

गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को तोहफा देते हुए कहा कि बीएसएफ भर्ती में इन्हें 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिेए इसकी घोषणा की गई है।

पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

केंद्र सरकार ने आज पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम घोषणा करते हुए उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बीएसएफ में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।

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गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। इसमें पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देने से छूट का भी प्रावधान है।

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