नागालैंड और अरुणाचल ये जिले घोषित हुए 'अशांत क्षेत्र', केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
AFSPA in Arunachal Pradesh: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की अवधि को 6 महीनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इस कानून के अशांत इलाकों में सुरक्षा बल बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं।
केंद्र ने अरुणाचल व नागालैंड में छह माह बढ़ाई AFSPA की मियाद
- अरुणाचल व नागालैंड में छह माह बढ़ाई अफस्पा की मियाद
- सभी इलाकों को पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है अशांत क्षेत्र
- AFSPA के तहत सुरक्षाबलों के पास रहता है बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी का अधिकार
AFSPA in Arunachal Pradesh : केंद्र सरकार ने शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) से अगले 30 मार्च तक तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को आगे बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है।
अशांत क्षेत्र किया घोषितशुक्रवार को एमएचए द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना में कहा गया है, 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत, 1 अक्टूबर, 2022 से छह महीने की अवधि (या उससे पहले वापस लेने की स्थिति) के लिएअरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।' अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों की सुरक्षा की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है।
अफस्पा देता है ये अधिकारकेंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और नामसाई और महादेवपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को घोषित किया था। असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के पुलिस थानों को 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था। AFSPA सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ वारंट के बिना परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है।
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