Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव धांधली केस में SC ने दिया बैलेट पेपर पेश करने का आदेश, अनील मसीह ने क्रॉस की बात कबूली
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे।
अनील मसीह पर लगा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप
Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल यानि कि मंगलवार को उन बैलेट पेपर को पेश करने के लिए कहा है कि, जिससे मतदान हुआ था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो को भी पेश करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या-क्या
मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डिप्टी कमिश्नर को एक नया रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा है। नया रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
अनील मसीह पर चलेगा मुकदमा!
सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ मेयर चुनाव के निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पेश हुए। इस दौरान मसीह ने कहा कि उन्होंने आठ 'खारिज' मतपत्रों पर ‘X’ का निशान लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे।
हॉर्स ट्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट की नजर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कि खरीद-फरोख्त हो रही है। कोर्ट ने कहा कि खरीद-फरोख्त का यह कारोबार बंद किया जाना चाहिए और इसीलिए हम कल ही मतपत्र देखना चाहते हैं। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर किसी और दिन सुनवाई की जाए।
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