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Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे कुलदीप कुमार, सुप्रीम कोर्ट का AAP-CONG गठबंधन के पक्ष में बड़ा फैसला

Chandigarh Mayor Election Polls: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवैध करार दिए 8 मतों को वैध मानते हुए रिकाउंटिंग की जाए। ये 8 वोट, आप उम्मीदवार के पक्ष में गए थे।

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- अवैध करार दिए गए मत माने जाएंगे वैध

Chandigarh Mayor Election Polls Latest Updates: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप-कांग्रेस को सीधा फायदा हुआ है तो वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी हार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवैध करार दिए 8 मतों को वैध मानते हुए रिकाउंटिंग की जाए। ये 8 वोट, आप उम्मीदवार के पक्ष में गए थे। जिसके बाद आप के विजेता घोषित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अमान्य करार दिए गए बैलट पेपर से साफ है कि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में थे
  • रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने नियमों ने परे जाकर काम किया है- सुप्रीम कोर्ट
  • कल सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने को चेताया था-सुप्रीम कोर्ट
  • अनिल मसीह ने जानबूझकर वो बैलट पेपर खराब किए, जिससे जीता उम्मीदवार हार जाए-सुप्रीम कोर्ट
  • अनिल मसीह ने गैरकानूनी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया-सुप्रीम कोर्ट
  • अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला-सुप्रीम कोर्ट
  • रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया है उसके लिए उसे दोषी करार दिया जाता है- सुप्रीम कोर्ट

आप-कांग्रेस गठबंधन को मिली थी हार

इन्हीं 8 वोटों को अवैध करार दिए जाने के कारण बीजेपी का मेयर उम्मीदवार जीत गया और बहुमत के बाद भी इंडिया गठबंधन चुनाव हार गई थी। जिसके बाद सामने आए वीडियो से निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह की पोल खोल दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहां सुप्रीम कोर्ट ने धांधली को सही पाया और आप उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया।

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