Chandigarh Mayor Election Verdict: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो 10 बड़ी बातें, जिसने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की पोल खोल दी
Chandigarh Mayor Election Verdict: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने 30 जनवरी को कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट में धांधली की पोल खुली
- सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे।
- सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने स्वीकार किया कि उन्होंने मतपत्रों पर क्रॉस लगाए थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने पहले तो चुनाव प्रक्रिया में गैरकानूनी काम किया, फिर कोर्ट के सामने भी झूठ बोला।
- प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अनिल मसीह ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट- ऐसे में दोबारा चुनाव कराने या फिर वोटों को दोबारा से गिनने की ज़रूरत नहीं है
- सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मतगणना का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए गए आठ मतपत्रों की भी गिनती की जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने धांधली को सही पाते हुए आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता घोषित करते हुए, चंडीगढ़ का महापौर घोषित किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के वीडियो को लेकर कहा- सभी को यह वीडियो देखने दो, कोर्ट का भी मनोरंजन होना चाहिए।
- मामले की पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद कहा था कि यह लोकतंत्र का मजाक है, हत्या है।
30 जनवरी को हुए चुनाव में जीती थी बीजेपी
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