CJI चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम उत्तराधिकारी के रूप में किया प्रस्तावित, केंद्र को लिखा पत्र
केंद्र सरकार को भेजे पत्र में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे।

CJI चंद्रचूड़
CJI Chandrachud: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे पत्र में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे।
सरकार की मंजूरी मिलने पर जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएगे। उनका छह महीने का कार्यकाल तय है, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 13 मई, 2025 को समाप्त होगा।
इस तरह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सबसे आगे है। इसलिए उन्होंने जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

अब 15 दिनों के अंदर मिलेगा वोटर आईडी कार्ड; SMS से पल-पल की मिलेगी जानकारी; EC का बड़ा ऐलान

झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 14 IED और 50 KG से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जब्त

ईरान का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पलटवार, खामेनेई बोले-' ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अगर अमेरिकी सेना उतरी तो...'

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे एकमात्र शख्स को मिली अस्पताल से छुट्टी, भाई के अंतिम संस्कार में हुआ शामिल, फूट-फूटकर रो पड़ा

बिहार चुनाव से पहले गरमाई सियासत, प्रशांत किशोर के खिलाफ BJP ने दर्ज कराई FIR; जानें क्या है पूरा मामला
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited