पश्चिम बंगाल में धारा 144 को अनावश्यक और मनमाने तरीके से किया गया लागू: राज्यपाल
West Bengal: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कोलकाता पुलिस द्वारा धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा आदेश अनावश्यक, मनमानी तरीके से लागू किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि 22 मई को पारित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 167 (सी) के अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाना चाहिए।
धारा 144 लागू करने में नहीं किया गया विवेक का प्रयोग- राज्यपाल
राज्यपाल ने एक पत्र में कहा कि वर्तमान आदेश अवैध आधार पर आगे बढ़ता है क्योंकि यह एस.144 सीआरपीसी के ऐसे लागू किए जाने को नियमित मामला बताता है। यह प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया गया था और वर्तमान आदेश बिना किसी प्रकार के विचार के नियमित तरीके से जारी किया गया था।
राज्यपाल ने कहा कि यह बहुत ही स्तब्धकारी है कि इतने लंबे समय से धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी किया गया वर्तमान आदेश, जो निस्संदेह आम आदमी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता है तथा उसकी स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिबंध लगाता है, इतने लापरवाही भरे, मनमानी तरीके से जारी किया गया है। राज्यपाल बोस ने कहा कि धारा 144 सीआरपीसी लागू करने का आदेश नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने वाला है और ऐसे आदेश संबंधित अधिकारियों की मर्जी के अनुसार जारी नहीं किए जा सकते।
राज्यपाल ने कहा कि यह सामान्य बात है कि विचाराधीन खतरे और लागू किए जाने वाले उपाय के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद निष्पक्ष रूप से निर्णय ले। राज्यपाल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर विश्वसनीय इनपुट का हवाला देते हुए बताया है कि 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता के बोबाजार पुलिस स्टेशन, हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और हेडक्वार्टर ट्रैफिक गार्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। यह इलाका केसी दास क्रॉसिंग से विक्टोरिया हाउस और बेंटिक स्ट्रीट सहित इसके आसपास के इलाकों में है।
प्रधानमंत्री की रैली में बाधा डालने के लिए उठाया गया ये कदम
इससे पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने 28 मई को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बाधा डालने और लोगों में डर पैदा करने के लिए मध्य कोलकाता में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। मजूमदार ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि कोलकाता पुलिस ने धारा 144 लगा दी है और कहा है कि यह नियमित है। मुझे लगता है कि इसे प्रधानमंत्री की रैली में बाधा डालने और लोगों में डर पैदा करने के लिए लागू किया गया है।