'लोग तो प्रतिक्रिया देते हैं...' हरियाणा में बीफ खाने के शक में मजदूर की हत्या पर बोले CM नायब सैनी

Haryana Mob Lynching: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, गौमाता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया है और इससे कोई समझौता नहीं है। उन्होंने कहा, लोगों के मन में गौमाता के प्रति आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई सूचना आती है, गांव के लोग प्रतिक्रिया देते हैं।

Haryana Chief Minister Nayab Saini

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Haryana Mob Lynching: हरियाणा में बीफ खाने के शक में एक मजदूर की पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमने गौमाता की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया है और इससे कोई समझौता नहीं है। उन्होंने कहा, लोगों के मन में गौमाता के प्रति आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई सूचना आती है, गांव के लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

बता दें, राज्य के चरखी दादरी जिले में 27 अगस्त को लोगों ने पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में गौरक्षक समूह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दो नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए हैं।

बहाने से बुलाकर कर पिटाई

अधिकारियों ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि मृतक की पहचान साबिर मलिक के रूप में हुई है। 27 अगस्त को पांच आरोपियों ने गोमांस खाने के संदेह पर मलिक को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां उसकी पिटाई की। आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी जब उसे पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वे मलिक को दूसरे स्थान पर ले गए और फिर वहां उसकी दोबारा पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।

कबाड़ बीनने का काम करता था मलिक

पुलिस ने बताया कि मलिक चरखी दादरी जिले के बांद्रा गांव के पास एक झुग्गी में रहता था और जीवनयापन के लिए कबाड़ा बीनने का काम करता था। अधिकारियों के अनुसार, सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में दो किशोरों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

प्रांजुल श्रीवास्तव author

मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited