राहुल बोले- चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भारत की अवधारणा की रक्षा का कर्तव्य निभाता रहूंगा
राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिसके कारण उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली।
Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया। आज सुप्रीम ने मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट किया- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते। वहीं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया- न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी बीजेपी को निशाना बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया।
कोर्ट में दी गईं ये दलीलें
इस आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। वहीं, अभिषेक सिंघवी ने बचाव में कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता नहीं है।
गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखी थी सजा
बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की पीठ ने निचली अदालत द्वारा राहुल को दी गई सजा पर रोक से इनकार कर दिया था। इस मामले पर राहुल की संसद सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। अब राहुल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। राहुल गांधी को इस मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिसके कारण उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
सूरत अदालत ने राहुल को दो साल जेल की सजा सुनाई थी
गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर सूरत अदालत ने दो साल जेल की सजा सुनाई थी। मार्च 2023 में मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया था।
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