कांग्रेस नेता शशि थरूर को मानहानि मामले में Delhi High Court से बड़ा झटका, पीएम मोदी को कहा था 'बिच्छू'

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, जिसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दिल्ली की एक निचली अदालत ने थरूर को तलब किया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका।

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में अदालत ने थरूर की याचिका खारिज कर दी है। अब थरूर को मानहानि मामले में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने कांग्रेस नेता थरूर को

10 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

बता दें, यह मामला 2018 का है। जब एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने पीएम मोदी को 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' कहा था। थरूर की इस टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। दिल्ली की निचली अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए थरूर को तलब किया था, जिसके बाद उन्होंंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

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