'नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से किया गया सेक्स भी रेप है', हाई कोर्ट ने बरकरार रखी 10 साल की सजा

Consensual sex with minor : पत्नी की रेप की शिकायत करते हुए निचली अदालत ने पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, अब निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट की पीठ ने बरकरार रखा है। रिपोर्टों के मुताबिक दोषी व्यक्ति शिकायतकर्ता महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब महिला गर्भवती हो गई तो बाद में उसने शादी कर ली।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने की अहम टिप्पणी।

Consensual sex with minor : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ अगर सहमति से सेक्स किया गया है तो भी उसे रेप माना जाएगा। सहमति को आधार बनाकर इसे सही ठहराने की दलील कानूनी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट की नागपुर की पीठ ने एक महिला जो कि अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत की थी, उसकी सुनवाई करते हुए पति को 10 साल की सजा को सही ठहराते हुए यह टिप्पणी की।

इसलिए इसे रेप माना जाएगा-कोर्ट

जस्टिस जीए सनप की एकल पीठ ने कहा कि सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र 18 साल है। न्यायाधीश ने कहा, 'यहां यह कहने की जरूरत है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विवाहित है कि नहीं।' कोर्ट ने कहा, '18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग बलात्कार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मौजूदा मामले में पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के बचाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा

पत्नी की रेप की शिकायत करते हुए निचली अदालत ने पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, अब निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट की पीठ ने बरकरार रखा है। रिपोर्टों के मुताबिक दोषी व्यक्ति शिकायतकर्ता महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब महिला गर्भवती हो गई तो बाद में उसने शादी कर ली। शादी के बाद भी दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। यह रिश्ता दिन पर दिन बिगड़ता गया। इससे तंग आकर महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की।

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