केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर 27 अगस्त को संज्ञान लेगा कोर्ट, CBI को मिले अतिरिक्त 15 दिन

Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित एक्साइज घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए सीबीआई को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इस अतिरिक्त समय में जांच एजेंसी जरूरी मंजूरी हासिल करेगी।

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आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल।

Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित एक्साइज घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने के लिए सीबीआई को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इस अतिरिक्त समय में जांच एजेंसी जरूरी मंजूरी हासिल करेगी। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।

28 जुलाई को अपनी अंतिम एवं पांचवीं चार्जशीट दाखिल की

विशेष सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें से कुछ के खिलाफ अभियोग लगाने के लिए सीबीआई को सरकार से जरूरी मंजूरी मिलनी है। इस दलील पर कोर्ट ने अपना यह आदेश दिया। बता दें कि कथित आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने गत 28 जुलाई को अपनी अंतिम एवं पांचवीं चार्जशीट दाखिल की। अपनी इस आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने केजरीवाल को घोटाला का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया।

20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं केजरीवाल

अपनी पांचवी चार्जशीट में केजरीवाल, शरत चंद्र रेड्डी, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा को नामजद किया है। साथ ही सीबीआई ने अपनी जांच पूरी हो जाने का संकेत भी दिया। बीत आठ अगस्त को कोर्ट ने केरजीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। इस दिन दिल्ली के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे।

रिहाई के लिए केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले आबकारी नीति मामले में CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम का कहना है कि अपनी गिरफ्तारी की चुनौती देने का अलावा दिल्ली के सीएम ने मामले में नियमित जमानत के लिए भी अर्जी लगाई है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी की चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें राहत पाने के लिए पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
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आलोक कुमार राव author

करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने समाचारों की एक अंतर्दृष्टि और समझ विकसित की है। इ...और देखें

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