छत्तीसगढ़ की अदालत का फैसला, 16 साल की लड़की के रेप-मर्डर के आरोप में 5 लोगों को सुनाई मौत की सजा
29 जनवरी, 2021 को कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के गढ़ुपरोड़ा गांव के पास एक किशोरी के साथ बलात्कार किया गया और उसे पत्थरों से मारकर जंगल में फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
रेप-मर्डर में 5 आरोपियों को मौत की सजा
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2021 में 16 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और उसके दो परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) ने इस मामले में एक और आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता भोजवानी ने संतराम मझवार (49), अब्दुल जब्बार (34), अनिल कुमार सारथी (24), परदेशी राम (39) और आनंद राम पनिका (29) को धारा 302 (हत्या), 376 (2) जी ( गैंगरेप) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान (POCSO) अधिनियम के तहत मौत की सजा सुनाई।
अदालत ने कहा- कृत्य बेहद विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने एक अन्य आरोपी उमाशंकर यादव (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा, 15 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी का यह अमानवीय और क्रूर कृत्य बेहद विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण है। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गई। 29 जनवरी, 2021 को कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के गढ़ुपरोड़ा गांव के पास एक किशोरी के साथ बलात्कार किया गया और उसे पत्थरों से मारकर जंगल में फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
दिल दहलाने वाली घटना को ऐसे दिया अंजाम
आरोपी ने लड़की के लगभग 60 वर्षीय पिता और उसके साथ मौजूद उनकी चार वर्षीय पोती की भी हत्या कर दी थी। यह घटना कुछ दिनों बाद तब सामने आई जब मृत व्यक्ति के बेटे ने लेमरू पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मुख्य आरोपी मंझवार, जिसने पीड़ित परिवार को अपने मवेशी चराने के लिए काम पर रखा था, लड़की पर अपनी दूसरी पत्नी बनने के लिए दबाव डाल रहा था। जब लड़की और उसके परिवार ने इसका विरोध किया, तो मंझवार और उसके पांच साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही उसके परिवार के दो सदस्यों की भी हत्या कर दी।
पीड़ित पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों का यह अमानवीय और क्रूर कृत्य बेहद विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए तीन निर्दोष और कमजोर लोगों की हत्या कर दी है। वकील ने कहा, इससे पूरे समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगा है।
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