आगरा की अदालत ने किसानों, गांधी पर टिप्पणी के लिए कंगना रनौत को जारी किया नोटिस
कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में मामला दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभिनेत्री से जवाब मांगा है।
कंगना रनौत को नोटिस
Notice to Kangana Ranaut: आगरा की सांसद-विधायक अदालत ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों और महात्मा गांधी पर टिप्पणी के मामले में मंगलवार को अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में मामला दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभिनेत्री से जवाब मांगा है।
शर्मा ने कहा, मैंने 11 सितंबर, 2024 को अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा एमपी/एमएलए अदालत में मामला दायर किया था। उन्होंने कहा, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हमने 27 अगस्त को अखबार में प्रकाशित एक बयान पढ़ा, जिसमें रनौत ने कहा कि धरना स्थल पर हत्याएं, बलात्कार हुए हैं। देश में मजबूत सरकार नहीं होती तो स्थिति बांग्लादेश जैसी होती।
शर्मा के अनुसार, अभिनेत्री ने एक और बयान दिया जो 17 नवंबर, 2021 को अखबारों में प्रकाशित हुआ, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था। वकील ने कंगना के बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, हमें असली आजादी 2014 में मिली। शर्मा ने कहा, उन्होंने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को अदालत ने रनौत के बयान के लिए नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में अगली तारीख 28 नवंबर तय की है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें
CISF Women Battalion: सरकार ने CISF की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी
बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार ने किया स्वागत, कहा- अपराधियों पर काबू पाना होगा आसान
मारकुंबी हिंसा मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने 99 दोषियों को दी जमानत, मिला था आजीवन कारावास
सीएम सुक्खू को बड़ा झटका, हिमाचल HC ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की रद्द
Train Fire: राजस्थान के जोधपुर के लूणी रेलवे स्टेशन पर खड़े कोच में लगी भीषण आग
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited