Raghav Chadha Bungalow: राघव चड्ढा के सरकारी घर का विवाद गहराया, बंगला आवंटन मामले में कोर्ट लेगी फैसला

Raghav Chadha Bungalow Update: पहली बार के सांसद की वजह से राघव चड्डा को टाइप पांच आवास मिलना था लेकिन टाइप सात आवास दे दिया गया था इसीलिए उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया।

राघव चड्ढा के सरकारी घर का विवाद गहराया

दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) की ओर से दाखिल अर्जी सुनवाई योग्य है अथवा नहीं, इस पर दस जुलाई को कोई फैसला ले सकती है। चड्ढा की इस अर्जी में उनके बंगले का आवंटन रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।चड्ढा ने तीन मार्च 2023 के एक पत्र को चुनौती दी थी जिसमें राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया था।

सचिवालय की ओर से वकील ने अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने एक जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पंडारा पार्क में 'टाइप 6' बंगला आवंटित किया गया था

अदालत ने अप्रैल माह में सचिवालय को निर्देश दिया था कि आवेदन के लंबित रहने तक 'कानून की निर्धारित प्रक्रिया के बिना' चड्ढा को बंगले से बेदखल नहीं किया जाए।गौरतलब है कि चड्ढा को पिछले साल छह जुलाई को यहां पंडारा पार्क में 'टाइप 6' बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 29 अगस्त को राज्यसभा के सभापति से 'टाइप 7' आवास का अनुरोध किया।

End Of Feed