महिला डॉक्टर से दरिंदगी के दोषी संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा, अदालत में खुद को बताता रहा बेगुनाह

संजय को सुबह 10.30 बजे अदालत परिसर लाया गया था। सजा पर फैसले पर बहस के दौरान दोषी संजय रॉय को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया था।

संजय रॉक को मिली गुनाह की सजा

RG Kar Rape Muder Case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मेंडॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आज अदालत में संजय रॉय को सजा सुना दी। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था। अपने फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार को बलात्कार और हत्या मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। वहीं, पीड़िता के माता-पिता ने सियालदह अदालत के जज से कहा, हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए।

संजय ने खुद को बताया बेगुनाह

इससे पहले संजय की सजा पर बहस हुई। संजय को सुबह 10.30 बजे अदालत परिसर लाया गया था। सजा पर फैसले पर बहस के दौरान दोषी संजय रॉय को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। इस दौरान संजय नेअदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। अदालत ने आरजी कर मामले के आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था।

कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। वकील ने अदालत से कहा, हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। इस पर संजय रॉय के बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे यह साबित हो सके कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे सुधरने का मौका देने के लिए मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक सजा का अनुरोध किया।

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