तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज, कहा था- वर्तमान में केवल गुजराती ही हो सकते हैं 'ठग'
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान मौजूदा हालात में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज
अहमदाबाद: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ बुधवार को यहां एक अदालत में उनकी कथित टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा हालात में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि से निपटने) के तहत अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही हो सकते हैं ठग
मेहता के वकील पीआर पटेल ने कहा कि हमने बयान के साथ एक पेन ड्राइव के रूप में सबूत के साथ शिकायत जमा की है। अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और एक मई को इसका सत्यापन करेगी। यह शिकायत 33 वर्षीय यादव के 21 मार्च को पटना में मीडिया के सामने दिए गए बयान से जुड़ी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कथित तौर पर कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके धोखाधड़ी (अपराध) को माफ कर दिया जाएगा। अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा।
गुजरातियों को बदनाम और अपमानित करने वाला बयान
शिकायतकर्ता ने कहा कि मीडिया के सामने पूरे गुजराती समुदाय को 'ठग' कहने वाला बयान दिया गया था। यह सार्वजनिक रूप से सभी गुजरातियों को बदनाम और अपमानित करता है। यादव के खिलाफ समन जारी करने और उसके लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए मेहता ने कहा कि एक ठग, एक बदमाश, धूर्त और अपराधी व्यक्ति है और पूरे समुदाय के साथ इस तरह की तुलना गैर-गुजराती लोगों को गुजरातियों को संदेह की नजर से देखने का कारण बनेगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं भी एक गुजराती हूं और जब उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबर मिली, तो उसने महसूस किया कि इस तरह के मानहानिकारक बयान से राज्य के निवासी को एक 'ठग' के रूप में देखा जाएगा।
मोदी सरनेम टिप्पणी पर राहुल गांधी की गई सांसदी
गौरतलब हो कि मार्च में गुजरात के सूरत शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी "मोदी सरनेम" टिप्पणी पर दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई। दोषी ठहराए जाने के बाद, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी।
संजय सिंह और केजरीवाल को भी समन
इससे अलग अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संस्थान पर उनकी टिप्पणी को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है।
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