Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिम की जमीन पर बोली लगाने वाला शख्स नहीं कर पाया पेमेंट, इस वजह से आई समस्या
dawood ibrahim property: दाऊद इब्राहिम के पैतृक भूखंड पर करीब 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाला दिल्ली का शख्स पहला पेमेंट नहीं कर पाया है।
दाऊद इब्राहिम की पैतृक जमीन पर बोली
- दाऊद इब्राहिम के पैतृक भूखंड से जुड़ी एक अहम खबर आई सामने
- 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाले दिल्ली के अजय ने पहली किस्त का पेमेंट नहीं किया
- उन्होंने बताया कि उन्होंने धन की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था
dawood ibrahim property: दाऊद इब्राहिम के पैतृक भूखंड से जुड़ी एक खबर सामने आई है बताया जा रहा है कि उसके इस भूखंड पर करीब 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाला दिल्ली का व्यक्ति पहला पेमेंट करने में विफल रहा है, जमीन का टुकड़ा दाऊद इब्राहिम की चार पैतृक संपत्तियों में से एक था, जिसे स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (संपत्ति की जब्ती) प्राधिकरण (SAFEMA) द्वारा 5 जनवरी को नीलामी के लिए रखा गया था।
दाऊद इब्राहिम के पैतृक भूखंड पर 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाले दिल्ली के अजय श्रीवास्तव ने नीलामी मूल्य के 25 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान नहीं किया है।
अजय श्रीवास्तव ने भुगतान में देरी को स्वीकार किया
इंडिया टुडे ने अजय श्रीवास्तव से संपर्क किया, जिन्होंने भुगतान में देरी को स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने धन की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों से अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था।
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जमीन का टुकड़ा दाऊद इब्राहिम की चार पैतृक संपत्तियों में से एक था, जिसे स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (संपत्ति की जब्ती) प्राधिकरण (SAFEMA) द्वारा 5 जनवरी को नीलामी के लिए रखा गया था। अजय श्रीवास्तव ने संबंधित संपत्ति पर 2.01 करोड़ रुपये की बोली लगाई और नीलामी में एक और प्लॉट भी हासिल किया।
'अगले सबसे बड़े बोली लगाने वाले को प्लॉट आवंटित किया जाना चाहिए'
वहीं दूसरे सबसे बड़े बोलीदाता, अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार भारद्वाज ने नीलामी नियमों का हवाला देते हुए श्रीवास्तव द्वारा भुगतान में देरी का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि प्रारंभिक भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो अगले सबसे बड़े बोली लगाने वाले को प्लॉट आवंटित किया जाना चाहिए।
बोली लगाने वाले भारद्वाज ने इस बात पर जोर दिया कि अगर प्लॉट के आवंटन के बाद उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती, तो उन्हें भी ऐसे ही परिणाम की उम्मीद होती।
दूसरे प्लॉट का भुगतान पूरा हो चुका है
जवाब में, अजय श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता के कारण उन्होंने SAFEMA को देरी के बारे में सूचित किया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार धनराशि सुरक्षित हो जाने पर, उन्हें तुरंत SAFEMA में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके द्वारा जीते गए दूसरे प्लॉट का भुगतान पूरा हो चुका है, शेष औपचारिकताएं अगले सप्ताह पूरी की जाएंगी।
विवादित जमीन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंबके गांव में स्थित
विवादित जमीन, दाऊद इब्राहिम की पैतृक संपत्तियों में सबसे छोटी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुंबके गांव में स्थित है।दाऊद इब्राहिम की मां अमीना बी के स्वामित्व वाली इन संपत्तियों को SAFEMA द्वारा दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े तस्करी और एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में कुर्क किया गया था।
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