Diwali:दिवाली पर पटाखे को लेकर आपके राज्य में क्या है नियम,जान लें नहीं तो होगी मुश्किल

Diwali And Fire Crackers Rules: बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकारें सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं दूसरे राज्यों ने भी सख्ती कर दी है। और नियमों के उल्लंघन पर सरकारों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

फाइल फोटो:दिपावली पर जानें आतिशबाजी कहां बैन- कहां छूट

मुख्य बातें
  • दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध।
  • पंजाब, राजस्थान में केवल 2 घंटे के लिए अनुमति ।
  • बिहार में 4 शहरों में पूरी तरह से प्रतिबंध।

Diwali And Fire Crackers Rules: देश में 24 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। कोविड-19 महामारी आने के बाद से ऐसा पहली बार है कि दिवाली पर उसका साया नही है। इसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल से जारी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती हट गई है। और ढील के बाद संभावना है कि लोग पूरे जोश में दिवाली मनाएंगे। दिवाली (Diwali) में आतिशबाजी पर लोगों का खास जोर रहता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण (Pollution) के कारण सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से लेकर राज्य सरकारें भी सख्त हैं। इसे देखते हुए यह जानना बेहद जरूरी है कि उनके राज्य में दिवाली पर आतिशबाजी, पटाखे (Fire Crackers) फोड़ने को लेकर क्या नियम है..

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दिल्ली (Delhi) में 1 जनवरी 2023 तक बैन

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दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर बैन को जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सितंबर में ट्वीट कर बताया था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।

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