बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध; उल्लंघन करने वालों पर लगेगा 20000 का जुर्माना

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Delhi Air Pollution

दिल्ली सरकार ने बीएस-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर लगाया प्रतिबंध

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी-III) के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और 20000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) नहीं चलेंगे। दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली पंजीकृत डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) नहीं चलेंगे, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा एनसीआर राज्यों से आने वाली अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ संचालित बसों/टेम्पो ट्रैवलर को छोड़कर)। आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाएगा, जिसमें 20000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह आदेश तब आया है जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खराब होने और गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी- III) को लागू करने का आदेश दिया।

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निर्माण कार्य पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए जीआरएपी III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) उपायों में सड़कों की मशीन से सफाई की आवृत्ति में वृद्धि, धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ दैनिक जल छिड़काव, व्यस्त यातायात के घंटों से पहले, सड़कों पर और हॉटस्पॉट, भारी यातायात गलियारों सहित अधिकार क्षेत्रों पर और निर्दिष्ट स्थलों / लैंडफिल में एकत्रित धूल का उचित निपटान शामिल है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए जीआरएपी III उपायों के कार्यान्वयन के साथ सभी विध्वंस कार्य, बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भरने के लिए मिट्टी का काम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को दिल्ली में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चरण I - 'खराब' ( AQI 201-300); चरण II - 'बहुत खराब' ( AQI 301-400); चरण III - 'गंभीर' ( AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' ( AQI > 450)।

इस वर्ष, चरण III को 2023 की तुलना में बहुत बाद में लागू किया गया है, जब इसे 2 नवंबर को सक्रिय किया गया था। पूरे NCR में प्रभावी कार्य योजना, पहले से लागू चरण- I और चरण- II के उपायों का पूरक होगी। चरण III के तहत 11-सूत्रीय कार्य योजना में सड़क की सफाई में वृद्धि, उच्च-यातायात क्षेत्रों में धूल दबाने वाले पदार्थों के साथ पानी का छिड़काव तेज करना और ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण के साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना शामिल है।

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Shashank Shekhar Mishra author

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