Kejriwal Arrest: बंदा जेल से बाहर ना आ जाये..पूरा सिस्टम इसमें लगा है, केजरीवाल की पत्नी का फूटा गुस्सा

Kejriwal wife sunita reauctions: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI द्धारा शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद पत्नी सुनीता ने कहा है- 'बंदा जेल से बाहर ना आ जाये..पूरा सिस्टम इसमें लगा है...'

Kejriwal Arrest: बंदा जेल से बाहर ना आ जाये..पूरा सिस्टम इसमें लगा है, केजरीवाल की पत्नी का फूटा गुस्सा
मुख्य बातें
  1. केजरीवाल को CBI ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया
  2. इसे लेकर केजरीवाल की पत्नी सुनीता की प्रतिक्रिया सामने आई है
  3. सुनीता ने काह-पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियायें सामने आ रही हैं,वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसे लेकर भड़की हैं, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया है, वहीं कई AAP नेताओं के रिएक्शन भी इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं।
सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा- 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ED ने stay लगवा लिया। अगले ही दिन CBI ने accused बना दिया।और आज गिरफ़्तार कर लिया...

केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी

गौर हो कि दिल्ली की एक अदालत ने CBI को कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। आम आदमी पार्टी के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था।केजरीवाल आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।

अपनी याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली।न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited