ED की हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल, AAP के 'खास' से 28 मार्च तक पूछताछ करेगी जांच एजेंसी
Delhi: अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में ईडी ने दलील देते हुए कहा कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। यही नहीं मामले में आरोपी विजय नायर दिल्ली के सीएम का बहुत करीबी है।

ED की हिरासत में अरविंद केजरीवाल।
Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे आगे की पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि अदालत ने केजरीवाल को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल की पेशी के समय कोर्ट के बाहर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे।
सीएम केजरीवाल का बहुत करीबी हैं आरोपी विजय नायर
कोर्ट में ईडी ने दलील देते हुए कहा कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। यही नहीं मामले में आरोपी विजय नायर दिल्ली के सीएम का बहुत करीबी है। हैरान करने वाली बात यह है कि नायर के पास कोई पद नहीं है। इसने बिचौलिए का काम किया। कारोबारियों ने केजरीवाल को कैश में पेमेंट दी। रिश्वत के लिए हवाला रूट का इस्तेमाल हुआ। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को दिल्ली में ठेके मिले। यह 100 नहीं बल्कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। गोवा के चुनाव में इस राशि का इस्तेमाल हुआ। मनीट्रेल का चैट वाला सबूत और बातचीत की सीडीआर हमारे पास है। सीडीआर के अलावा गवाहों के बयान भी हैं। केजरीवाल इस शराब घोटाले के सरगना हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अदालत में क्या कहा?
ईडी ने केजरीवाल की हिरासत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि 'अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अन्य मंत्रियों और नेताओं के साथ शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे। अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ और शराब घोटाले के आरोपियों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने, लागू करने के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ‘कंपनी’ है, इसलिए ‘कंपनी’ के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाएगा।'
अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अदालत से क्या कहा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने आबकारी नीति मामले में अदालत से कहा कि पैसे के लेन-देन की कड़ियां जोड़ने के वास्ते आगे की जांच किए जाने को गिरफ्तारी के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की आवश्यकता के समतुल्य नहीं है, इस व्यक्ति (अरविंद केजरीवाल) को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के चार और वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, (चुनाव के लिए) गैर बराबरी का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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