Kejriwal ED Summoned: दिल्ली जल बोर्ड मामले में केजरीवाल को ईडी का समन, AAP का दावा-चुनाव के दौरान हो सकते हैं गिरफ्तार
Kejriwal ED Summoned in Delhi Jal Board Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च यानी सोमवार को तलब किया है।
दिल्ली जल बोर्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ED का नोटिस
- दिल्ली जल बोर्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ीं
- अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का नोटिस जारी हुआ है
- AAP का दावा कि ED का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना
Kejriwal ED Summoned in Delhi Jal Board Case: दिल्ली जल बोर्ड कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस जारी हुआ है उसके मुताबिक उन्हें 18 मार्च यानी सोमवार को तलब किया है वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है।
AAP का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया केस खोला है, आप नेता आतिशी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के तीन घंटे बाद ही उन्हें समन भेजा गया, सीबीआई और ईडी मोदी जी के गुंडे हो गए हैं।
कथित आबकारी घोटाले मामले में 21 मार्च को पेश होने का आदेश
गौर हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी थी, जमानत मिलने के अगले ही दिन केजरीवाल को झटका लग गया। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर आने वाली 21 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 (कथित आबकारी घोटाले) मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
केजरीवाल के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था
इससे एक दिन पहले ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दे दी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों मामलों मे 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
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