सीएम केजरीवाल ने छठी बार किया ED का समन नजरअंदाज, AAP ने बताया गैरकानूनी
ईडी के समन का पालन न करने की शिकायत के बाद केजरीवाल 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे।
अरविंद केजरीवाल
CM Kejriwal Skips ED summons: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समन पर हाजिर नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। आप ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए कहा कि समन की वैधता का मामला अब अदालत में है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि ईडी खुद अदालत गई है। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
2 फरवरी को पांचवीं बार पेश नहीं हुए थे केजरीवाल2 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे। ईडी के समन का पालन न करने की शिकायत के बाद केजरीवाल 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालती कार्यवाही में शारीरिक रूप से शामिल होना चाहते थे, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण वह शारीरिक रूप से शामिल होने में असमर्थ हैं।
16 मार्च, 2024 को अदालत में पेशी
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल द्वारा दायर छूट याचिका को शनिवार के लिए स्वीकार कर लिया और अदालत के समक्ष उनकी शारीरिक उपस्थिति के लिए 16 मार्च, 2024 की तारीख तय की। ईडी ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) और 200, भारतीय दंड संहिता की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया है। यह पीएमएलए की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए है।
ईडी को कई मुद्दों पर करनी है पूछताछ
ईडी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती थी। 2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में AAP नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए ED ने दावा किया है कि आप ने अपने 2022 गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में नीति के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया।
सिसौदिया और संजय पहले ही जेल में
इस मामले में आप के दो वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो राज्यसभा सदस्य हैं। (ANI)
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