AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, अदालत ने रिहा करने का दिया आदेश
AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत।
AAP MLA Amanatullah Khan: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है। इसलिए अदालत मामले को संज्ञान लेने से इनकार करती है।अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मरियम सिद्दीकी को भी बरी कर दिया, अदालत न कहा है कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
ईडी ने पर्याप्त सबूत होने का दावा
बता दें, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बता दें, ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अमानतुल्लाा खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था। आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिसे इस मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया है। ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अमानतुललाह खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। खान को दो सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, तथा दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी ली थी।
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