Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को लगा झटका, अदालत ने पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

Setback for Bibhav Kumar: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में बिभव कुमार को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आदेश को चुनौती दी थी। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है।

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को अदालत से लगा झटका।

Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में संज्ञान के आदेश को चुनावी दी थी। अदालत ने इस फैसले के साथ ही उन्हें एक अन्य मामले में भी झटका दिया है।

बिभव कुमार के पुनर्विचार याचिका को अदालत ने किया खारिज

तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मामले में उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती देने वाले बिभव कुमार के पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। बिभव कुमार के एक अन्य पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया है जिसमें आगे की कार्यवाही के लिए उनके मामले को सत्र न्यायालय को सौंपे जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने बिभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेज मुहैया कराने के अदालती आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया है।

मालीवाल का आरोप बिभव को बचाने की कोशिश कर रहे केजरीवाल

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बिभव कुमार जैसे गुंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने हाल ही में कहा था कि 'मैंने सुना है कि अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में मुझे घसीटने और बेरहमी से पिटाई करने वाले बिभव कुमार को पंजाब सरकार ने जेड-प्लस सुरक्षा दी है। मैं मानती हूं अरविंद केजरीवाल ने ही मुझे पिटवाया, अगर ऐसा नहीं होता, तो वह बिभव कुमार को बचाते नहीं।'

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