Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, 22 जून तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ा दिया है। बिभव कुमार को फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
Swati Maliwal Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक बढ़ा दिया है। बिभव कुमार को फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
बता दें, स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 13 मई को बिभव कुमार पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी।
18 मई को हुई थी गिरफ्तारीबिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस की ओर से बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं।
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