मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का मामला, कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का दिया आदेश
Manish Sisodia: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जुलाई को उनकी पेशी होगी।
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Manish Sisodia: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बदसलूकी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी होने तक पिछली पेशी की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को व्यक्तिगत पेशी से राहत देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दे दी है।
इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 19 जुलाई को उनकी पेशी होगी। बता दें, बीते 23 मई को मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगली पेशी के दौरान इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है।
पेशी के दौरान भीड़ जमा होने पर जताई नाराजगी
इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान भीड़ जमा होने पर नाराजगी जताई है। बता दें, पुलिस ने बताया कि मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान काफी भीड़ होती है। एक तरह मीडिया वाले होते हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उन्हें पेशी पर लाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का लिया संज्ञान
इससे पहले कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया। इसमें कहा गया था कि आरोपी मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से करीब 622 करोड़ रुपये कमाए गए। बता दें, सिसोदिया को ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें 26 जनवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था।
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मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें
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