मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, जमानत अर्जी खारिज; जानें अब क्या करेगी AAP

Delhi News: दिल्ली की अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की उनकी अर्जी खारिज की। दिल्ली के पू्र्व उप मुख्यमंत्री कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में अधीनस्थ अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

मनीष सिसोदिया को अदालत से नहीं मिली राहत।

Delhi court Rejects Bail Plea of Manish Sisodia: आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। अब AAP ने आगे का प्लान तैयार किया है। आप का कहना है कि अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा झटका

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में दाखिल जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

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