कोर्ट में रो पड़ीं स्वाति मालीवाल, मारपीट केस में बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित
Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका का विरोध करते हुए मालीवाल ने कहा है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो उनको और उनके परिवार को खतरा है।
Bibhav Kumar- Swati Maliwal
Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। बिभव कुमार ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं। बिभव कुमार की जमानत को लेकर दोनों पक्षों की ओर से तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो भी पड़ीं, उन्होंने बिभव कुमार से जान का खतरा होने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
उधर, लंबी बहस और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहन ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने पूरी प्लानिंग करके तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा, स्वाति मालीवाल के सेंसटिव बॉडी पार्टस पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं, ऐसे में गैर इरादतन हत्या का कोई सवाल नही नहीं उठता है। उन्होंने कहा, न ही बिभव कुमार को स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था।
मालीवाल ने किया जमानत याचिका का विरोध
वहीं, सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर बिभव कुमार को जमानत दी गई तो वह मेरे और मेरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा, बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है, उसे मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं मिली हुई हैं। मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि जब मैंने अपना बयान दर्ज कराया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस की और मुझे बीजेपी का एजेंट बताया। इन लोगों के पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, जिसमें मेरे खिलाफ हवा भर दी गई है। मालीवाल ने कहा, घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आरोपी को अपने साथ लेकर घूम रहे थे, उसे मुंबई लेकर गए।
मालीवाल ने सीएम आवास में जबरन घुसने की कोशिश की
स्वाति मालीवाल की दलीलों का विरोध करते हुए बिभव कुमार के वकील ने कहा, स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर नहीं बुलाया गया था, उन्होंने जबरन मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की। वहां मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा, लेकिन वो अंदर घुस गईं। इसके बाद बिभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उन्हें अंदर आने की इजाजत मिली है। बिभव का यह पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही उनकी भी है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
प्रांजुल श्रीवास्तव author
मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें
End of Article
संबंधित खबरें
कोलकाता रेप केस: जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, 41 दिन बाद काम पर लौटने का ऐलान
केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अब सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत? अदालत में इस दिन होगी सुनवाई
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी के पास क्या है सबसे बड़ी चुनौती? समझिए सारा गुणा-गणित
तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल, प्रसाद के सैंपल में हुई पुष्टि
पंजाब पुलिस के डीएसपी वविंदर महाजन गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited