Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS नेता के कविता की ED हिरासत 26 मार्च तक के लिए बढ़ाई
Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी है। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
के. कविता की हिरासत को कोर्ट ने 26 मार्च तक बढ़ाया।
Delhi Excise Policy Case: राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कविता की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। BRS नेता के कविता के को राहत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने परिवारवालों से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि कविता अपने बेटों से कोर्टरूम के अंदर मिल सकती हैं। बता दें, इससे पहले BRS नेता कविता ने अदालत में जाते वक्त कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मैं अदालत में लड़ूंगी।
ED ने 15 मार्च को BRS नेता को किया था गिरफ्तार
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों और उनके (कविता) फोन से निकाले गए डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट से कराया गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि हैदराबाद में कविता के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है। बीआरएस नेता के वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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