Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे AAP नेता Manish Sisodia, जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और AAP नेता मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट कल यानि 4 जून को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई

Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

साक्ष्यों को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल थे सिसोदिया- कोर्ट

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की अवकाश पीठ कल 4 जून को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के संबंध में क्रमशः ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वह जमानत देने का मामला नहीं बना पाए हैं। इसमें कहा गया है कि यह मामला आवेदक द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और जनता के विश्वास के उल्लंघन का है, जो संबंधित बिंदु पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे।
हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल थे, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह दिल्ली सरकार के सत्ता के गलियारों में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री के रूप में, सिसोदिया को दिल्ली के लिए एक नई शराब नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। फैसले के अनुसार, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चला है कि सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनता की प्रतिक्रिया को गढ़कर आबकारी नीति तैयार करने की प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया बाधित किया।
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